रवि मिश्रा

दाउदनगर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भाजपा के दो नेताओं को न्यायालय में दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ा।भाजपा के जिला प्रवक्ता अश्विनी कुमार तिवारी एवं पूर्व नगर अध्यक्ष एवं वार्ड संख्या आठ के वार्ड पार्षद जय गोविंद प्रसाद को एसडीजेएम न्यायालय से 10-10 हजार के मुचलके पर जमानत मिली।इस मामले के निष्पादन तक न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार,आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब ताड़ के पेड़ पर पार्टी का झंडा होने के कारण तत्कालीन सक्षम पदाधिकारी द्वारा दाउदनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।उस समय श्री तिवारी भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष और जय गोविंद प्रसाद भाजपा के नगर अध्यक्ष थे और इसी मामले में आरोपित बनाए गए थे। दोनों भाजपा नेताओं के अधिवक्ता रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि लंबे समय से यह केस चल रहा है।दोनों नेताओं को सदेह उपस्थित होने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था।वहीं,इस मामले में भाजपा के जिला प्रवक्ता श्री तिवारी ने बताया कि तब पदाधिकारी से आग्रह किया गया था कि प्राथमिकी ना की जाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं।यह संभव नहीं है कि पार्टी का कोई नेता ताड़ के पेड़ पर पार्टी का झंडा रख सके।इस मामले में पेड़ पर पार्टी का झंडा रखा हुआ था। श्री तिवारी का कहना है कि ऐसा काम पक्षी ही किया होगा झंडा उठाकर वहां गिरा दिया होगा।न कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता इतनी ऊंचाई पर झंडा रखेगा।उन्होंने कहा कि पार्टी और पार्टी नेताओं को इस तरह के मामलों का संज्ञान लेना चाहिए।प्रखंड स्तर पर सक्रिय पार्टी का कार्यकर्ता मुकदमों की पैरवी में इतना पैसा कहां से खर्च कर सकेंगे।इस पर पार्टी एवं बड़े नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए।वे लंबे समय तक भाजपा के दाउदनगर प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं।